Our Hostels
छात्रावास के नियम
- छात्रावास में प्रवेश प्राप्त भैयाओं को निर्धारित दिनचर्या का पालन करना अनिवार्य है। भैयाओं को अपने आवास एवं स्वयं की स्वच्छता का विशेष ध्यान आवश्यक होगा।
- छात्रावास में प्रवेश एवं बाहर जाने हेतु छात्रावास/छात्रावास अधीक्षक की अनुमति अनिवार्य होगी।
- विद्यालय एवं छात्रावास में संस्था द्वारा नियम पालन एवं शिष्ट व्यवहार अपेक्षित है। ऐसा न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी एवं भैया को निष्कासित भी किया जा सकता है।
- अवकाशों के उपरांत निर्धारित तिथि पर न आने पर विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा।
- पूर्व में जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा।
- आवासीय छात्र को किसी भी स्थिति में प्रवासी नहीं किया जा सकेगा।
- विद्यालय/छात्रावास के अधिकृत अधिकारी (प्राचार्य, व्यवस्थापक एवं छात्रावास अधीक्षक) की अनुमति के बिना यदि भैया छात्रावास से भागा मिलता है तो संस्था अभिभावक को सूचना करते हुए उसे ढूंढ़ने का प्रयास करेगी, किन्तु कोई आपत्ति घटने की स्थिति होने पर इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभिभावक का होगा। इसमें संस्था की कोई जवाबदारी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में भैया को छात्रावास में पुनः प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- भैयाओं से अभिभावक या अधिकृत व्यक्ति के मिलने का समय प्रत्येक माह का अंतिम रविवार है। जिसमें प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक छात्रावास अधीक्षक की अनुमति से मिलना संभव हो सकता है।
- बालक की किसी बीमारी के कारण अथवा आकस्मिक रूप से कोई अन्य घटना होने पर भैया पहुँचे नहीं, तो संस्था स्थानीय अभिभावक के माध्यम से चिकित्सकीय उपचार करायेगी, किन्तु आकस्मिकता में संस्था की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
- अवकाश की निश्चित तिथि पर यदि छात्रावास से ले जाने और लाने वाले की जिम्मेदारी अभिभावक की है, यदि किसी अन्य व्यक्ति को लेने भेजा जाता है तो उसके साथ अभिभावक का अधिकृत पत्र लाना आवश्यक है एवं यदि अन्य साथी अभिभावक के साथ जाना चाहता है तो पालक की सहमति आवश्यक होगी।
- पत्र द्वारा प्रेषित अथवा दूरभाषीय अवकाश की जानकारी सूचना अभिभावक को दूरभाष/एस.एम.एस./व्हाट्सएप द्वारा भेजी जाती है। इसके अतिरिक्त अवकाश प्रदान नहीं किया जाता है।
- भैयाओं से मोबाइल या बातचीत का समय प्रत्येक रविवार प्रातः 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक निर्धारित है। छात्रावास की व्यवस्था एवं प्रत्येक कक्ष के आवास प्रमुखों को मोबाइल दिए गये हैं। अभिभावक उनसे अनुकूल समय में संपर्क करें।
- प्रवेश हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र मूल प्रति के साथ-साथ टी.सी. में (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) संस्था द्वारा प्राप्त शिक्षण अनुशंसा व शैक्षणिक उपलब्धियाँ एवं छात्र का पूर्ण विवरण अंकित हो साथ में आधार कार्ड, ब्लड ग्रुप आई.डी., बालक का बैंक खाता, जाति प्रमाण, निवास प्रमाण-पत्र की नवीन प्रतिलिपि एवं जमा करना अनिवार्य है।
- अनुशासन एवं व्यवहार के पश्चात दुर्भाग्यवश भैया को निष्कासित किये जाने की स्थिति में सूचना प्राप्त करना एवं संस्था से संपर्क करना पालक की जिम्मेदारी है।
- प्रवेश उपरांत संस्था प्रबंधन अधिकारीगण, पालक, विद्यालय एवं शासन द्वारा निर्धारित की गई प्रतियोगिता में भैयाओं की सहभागिता में सहमति अनिवार्य होगी ही, उसे सफल बनाने में पूर्ण सहभागिता अपेक्षित है। यहाँ पर कोई अतिरिक्त शुल्क अलग से नहीं लिया जायेगा।
- पालक को संस्था के अधिकृत व्यक्ति का पालक व्हाट्सएप ग्रुप में संस्था के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- शुल्क समय पर जमा किया जाना आवश्यक है। विलम्ब की स्थिति में अन्य अधिकृत संस्था में जमा करना अनिवार्य है।
- भैयाओं को संस्था/विद्यालय परिसर का प्रवेश पास जारी है।
- इन नियमों के अतिरिक्त समय-समय पर संस्था द्वारा दी गई सूचना/लिखित अथवा मौखिक रूप से संस्था द्वारा दी जायेगी, जिनका पालन करना अनिवार्य है।
- संस्था के किसी भी प्रकार के न्यायालयीन क्षेत्र अंतर्गत शिपुरी म.प्र. ही होगा।
नोट: छात्रावास के नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके ही बालक को प्रवेश दिलायें ताकि आपको कोई असुविधा न हो।
भैयाओं से सम्पर्क हेतु मोबाइल नम्बर
छात्रावास अधीक्षक
- 9669360715, 7034399709 (कक्षा – 5, 6, 7)
- 6267005326 (कक्षा – 8)
- 8962060817, 8871629917 (कक्षा – 9)
- 9111015847, 9111015819 (कक्षा – 10)
- 9111105809, 6264373470 (कक्षा – 11, 12)